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सीड निधिनिधि/अनुदान/योजना उपलब्ध होने की स्थिति में SIIC वांछित कार्य के लिए ऋण प्रदान कर सकता है। सीड (SEED) ऋण की सीमा रु.15 से 25 लाख तक है । इस प्रकार का ऋण केवल पंजीकृत कंपनियों को ही कंपनी की योग्यता के आधार पर मंजूर किया जाता है। । इच्छुक कंपनियां SIIC में इन्क्यूबेशन के तीन माह के बाद सीड(SEED) ऋण के लिए आवेदन कर सकती हैं। सीड (SEED) ऋण SIIC द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्डों के आधार पर स्वीकृत की जाती है । यह ऋण SIIC के सीड निधि दिशा-निर्देशों में नियत शर्तों के अधीन दिया जाता है। |
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प्रिज्मप्रिज्म [PRISM] (प्रमोटिंग इनोवेशन इन इन्डिविजुअल्स, स्टार्टअप एवं एमएसएमई) DSIR (विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग) द्वारा चलाई गई योजना है जिसके तहत एक वैयक्तित अन्वेषक को वैयक्तित वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत SIIC और इस प्रकार भव्य केन्द्रों द्वारा अनुदान की राशि सीधे अन्वेषक को उपलब्ध कराई जाती है । इस कार्य में भा.प्रौ.सं.कानपुर की भूमिका क्रियान्वन व पर्यवेसन की होती है। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत प्रारम्भिक नमूने विकसित करने हेतु प्रिन्ज्म द्वारा दिये जाने वाले अनुदान की अधिकतम सीमा रु. 50 लाख है। निम्नांकित विशिष्ट क्षेत्रों से संभंधित प्रस्तावों पर ही वरीयता से विचार किया जाता हैः
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M.S.M.E. सहायतासुक्ष्म,लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय(MSME) SME को अन्वेषकों के माध्यम से के उद्यमिता एवं प्रबंधन के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत नये व्यवसायिक विचारों (नई स्वदेशी तकनीक, प्रोसेस, उत्पाद, प्रोसीजर आदि) के पोषण हेतु शुरूआती धनराशि दी जाती है जो एक वर्ष में व्यवसाय में आ जाना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ज्ञान आधारित इनोवेटिव वेंचर्स का विकास हो और MSME की प्रतिस्पर्धात्मक और सफल रहने की भावना को बढ़ावा मिले। |